नुकताच सादर झालेल्या बजेटमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सिनियर सिटीजन सेव्हिंग्ज स्कीममधील गुंतवणूक मर्यादा दुपटीने वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली. वयाची 60 वर्ष पूर्ण केलेल्या आणि 80 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना (Senior Citizens Tax Slab) 3 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणाताही कर लागू होत नाही. ज्येष्ठ नागरिक नवीन आणि जुनी कर प्रणाली यातून एकाची निवड करु शकतात.
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेत (Senior Citizen Saving Scheme - SCSS) आता ज्येष्ठ नागरिकांना 30 लाख रुपयांची गुंतवणूक करता येणार आहे. यापूर्वी 15 लाख रुपयांची गुंतवणूक मर्यादा होती. पोस्टाच्या मंथली इन्कम स्किममधील गुंतवणूक मर्यादा आता 9 लाख रुपये करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 4.5 लाख रुपये होती. जॉइंट अकाउंटसाठी ही मर्यादा 9 लाख रुपयांवरुन 15 लाख करण्यात आली आहे.
आर्थिक वर्ष 2022-2023 (AY 2023-24) साठी ज्येष्ठ नागरिकांना (Senior Citizens Tax Slab) पुढील प्रणामे कर लागू होतो.
| नेट टॅक्सेबल इन्कम | इन्कम टॅक्स स्लॅब रेट्स FY 2022-23 (जुनी कर प्रणाली) | इन्कम टॅक्स स्लॅब रेट्स FY 2022-23 (नवीन कर प्रणाली) | 
| 0-2.5 लाख | 
 | शून्य | 
| 250001-3 लाख | 5% | |
| 300001 – 5 लाख | 5% | |
| 500001- 7.5 लाख | 
 | 10% | 
| 750001 – 10 लाख | 15% | |
| 1000001-12.5 लाख | 30% | 20% | 
| 1250001 – 15 लाख | 25% | |
| 15 लाख किंवा त्याहून अधिक | 30% | 
आर्थिक वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) साठी सुपर सिनियर सिटीजनसाठी टॅक्स स्लॅब (Super Senior Citizens Tax Slab)
| नेट टॅक्सेबल इन्कम | इन्कम टॅक्स स्लॅब रेट्स FY 2022-23 (जुनी कर प्रणाली) | इन्कम टॅक्स स्लॅब रेट्स FY 2022-23 (नवीन कर प्रणाली) | 
| 0-2.5 लाख | 
 | शून्य | 
| 250001-5 लाख | 5% | |
| 500001- 7.5 लाख | 
 | 10% | 
| 750001 – 10 लाख | 15% | |
| 1000001-12.5 लाख | 30% | 20% | 
| 1250001 – 15 लाख | 25% | |
| 15 लाख किंवा त्याहून अधिक | 30% | 
 
     
     
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            